कानपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को अधिकारियों पर अवैध धन की मांग करने के आरोप पर कार्रवाई का आदेश l
इ डब्ल्यू एस के मूल्य भुगतान के बावजूद बैनामा न करने का आरोप वी सी को छः हफ्ते में निर्णय लेने का निर्देश l
प्रयागराज 13 दिसंबर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को रतनपुर कॉलोनी, पनकी में याची को आवंटित फ्लैट मूल्य भुगतान के बावजूद बैनामा न करने के मामले में निर्णय लेने का निर्देश दिया है ।कोर्ट ने कहा हैकि याची 2 हफ्ते में नए सिरे से अपना प्रत्यावेदन दें ।जिसे उपाध्यक्ष छः हफ्ते में निर्णीत करें ।
कोर्ट ने कानपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को यह भी आदेश दिया है कि प्राधिकरण के अधिकारियों पर याची से अवैध धन की मांग की शिकायत की जांच कर भी कार्यवाई करे। साथ ही याची से कहा है कि यदि उसके पास अवैध पैसा मांगने का कोई सबूत है तो कानून के तहत वह भी उपाध्यक्ष के समक्ष पेश करें ।
यह आदेश न्यायमूर्ति शशिकान्त गुप्ता तथा न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने महेश बाबू की याचिका पर दिया है। याची का कहना है कि 20 फरवरी 2019 को प्राधिकरण ने याची को ₹80340 जमा करने की नोटिस दी है। जबकि 1999 में ही याची ने पूरी लागत 80340 रूपये का भुगतान कर दिया था ।इसके बावजूद उसका बैनामा नहीं किया जा रहा है। और अवैध रूप से मकान की कीमत की फिर से वसूली की जा रही है।
याची ने प्राधिकरण के अधिकारियों पर अवैध रूप से धन की मांग करने का भी आरोप लगाया है। जिस पर भी उपाध्यक्ष को निर्णय देने का आदेश दीया गया हैl